Home Politics दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी राहत, नहीं देना होगा सीएम पद से इस्तीफा

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी राहत, नहीं देना होगा सीएम पद से इस्तीफा

by Rashmi Rani
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Arvind Kejriwal Arrest

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा.

28 March, 2024

Arvind Kejriwal Arrest: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दे दी. हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा. याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर उन्हें पद से हटाने की मांग की थी. इस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है, जिसमें न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती. कोर्ट की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे.

याचिकाकर्ता ने पद पर ना बने रहने की बताई वजह

याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि अरविंद केजरीवाल क्यों मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते हैं. जैसा कि युमना नदी में जब बाढ़ आई तो कैबिनेट मीटिंग हुई और फैसले लिए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा. दूसरा कारण यह है कि सीएम हर विभाग के काम के बारे में दिल्ली एलजी को रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जेल में रहते हुए वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. याचिकाकर्ता का कहना है कि जेल में रहकर सीएम की जिम्मेदारी संभालना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी. उन्होंने तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सीएम का मासिक वेतन एक विधायक से भी ज्यादा होता है तो अगर वो सीएम को काम नहीं कर रहे हैं तो पैसे को भी न दिया जाए.

बता दें कि याचिकाकर्ता दिल्ली के रहने वाले हैं और खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं. सुरजीत सिंह ने यह तर्क रखा था कि अरविंद केजरीवाल के पद पर रहने से ना केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा. अपनी गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने सीएम पद पर रहने का हक खो दिया है. अरविंद केजरीवाल अभी ED की हिरासत में हैं, जिससे वो एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते हैं.

ED की हिरासत में केजरीवाल सरकारी आदेश कर रहे जारी

अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में रहते हुए आदेश जारी कर रहे हैं. जिसको लेकर सवाल किया जा रहा है कि वो ED की हिरासत में हैं तो आदेश कैसे जारी कर रहे हैं. बता दें कि 24 मार्च को उन्होंने जल मंत्रालय के नाम सरकारी आदेश जारी किया था. जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों का इंतजाम करें. जिसके बाद 26 मार्च को भी उन्होंने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को ये आदेश दिया गया कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए. फिलहाल ED इस मामले की भी जांच कर रही है कि उनके पास न ही कोई पेपर है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिर वो आदेश कैसे दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें : अरविंद केजरीवाल के लिए आज बड़ा दिन, 2 मामलों में होगी सुनवाई; ED की रिमांड भी हो रही खत्म

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