69000 Teacher Recruitment Case : शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. साथ ही यूपी सरकार और पक्षकारों से जवाब मांगा है.
09 September, 2024
69000 Teacher Recruitment Case : उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती है जिसमें उच्च न्यायालय ने 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के आदेश दिया और नई सूची जारी करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश दिए थे.
SC ने यूपी सरकार और पक्षकार से मांगा जवाब
वहीं, भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पक्षकारों और यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करने को कहा है. SC ने पक्षकारों से करीब सात पेजों की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला है. बता दें कि अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.
23 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की गई है. सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सरकार की तरफ से जारी की गई सूची को रद्द कर दिया और उसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश दिया था. इसके बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी और पक्षकारों से लिखित में जवाब तलब करने को कहा. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
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