Home RegionalDelhi GRAP-3 में नहीं खुलेंगे स्कूल, दिल्ली में क्या चलेंगे पेट्रोल-डीजल के वाहन ? जानने के लिए पढ़ें स्टोरी

GRAP-3 में नहीं खुलेंगे स्कूल, दिल्ली में क्या चलेंगे पेट्रोल-डीजल के वाहन ? जानने के लिए पढ़ें स्टोरी

by JP Yadav
0 comment
GRAP 3 In Delhi Explained after increase air quality index

GRAP 3 Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP का तीसरा चरण शुक्रवार से लागू कर दिया है. यहां जानिये इस चरण में कौन सी पाबंदियां लग गई हैं.

GRAP 3 Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) के लिहाज से दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाके रेड जोन में हैं. वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए केंद्रीय संस्थानों के साथ दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी कई उपाय कर रही है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है.

GRAP 3 Delhi Pollution: प्राइमरी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास की घोषणा

इस बीच दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यहां के प्राइमरी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि अगली घोषणा तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. वहीं, दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है.

GRAP 3 Delhi Pollution: कई चीजों पर लगा प्रतिबंध

केंद्र के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने GRAP-3 (Graded Response Action Plan) को दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू किया है. दिल्ली में इन दिनों एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है, ऐसे में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है. GRAP-3 लागू होने के साथ ही कई चीजों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है.

यह भी पढ़ें : Delhi Trade Fair 2024: दिल्ली के ट्रेड फेयर में जाने से पहले नोट करें 10 जरूरी बातें, जाने कैसे बचा सकेंगे पैसा

GRAP 3 Delhi Pollution: किस-किस पर है प्रतिबंध ?

  • निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग पर पाबंदी है.
  • पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम बंद है.
  • ईंट भट्टों के काम पर पाबंदी है.
  • प्रतिबंध के दौरान कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चला सकेंगे.
  • मलबे के ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी लग गई है.
  • GRAP-3 लागू होने के बाद सभी स्टोन क्रशर जोन बंद हैं.
  • खनन, बीएस-तीन पेट्रोल (BS3 Petrol) ) और बीएस-चार डीजल (BS4 Petrol) की गाड़ियों पर पाबंदी है.

GRAP 3 Delhi Pollution: हल्के मालवाहक वाहन नहीं चलेंगे

GRAP-3 के दौरान लगे प्रतिबंध के मुताबिक, हल्के मालवाहक गाड़ियों पर पाबंदी लगी है, वहीं अगर कोई गाड़ी जरूरी सामान लेकर जा रही है तो उसको छूट दी गई है. इसके अलावा, अंतरराज्यीय बसों में केवल इलेक्ट्रिक, CNG के वाहन चल रहे हैं. GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है. प्रावधान यह भी है कि बच्चों की क्लास को ऑनलाइन कराया जा सकता है. इस पर दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन चाहें तो यूपी और हरियाणा की सरकार भी इस पर निर्णय ले सकती है.

यह भी पढ़ें: IITF 2024 In Delhi: दिल्ली मेट्रो के किन 55 स्टेशनों पर मिल रहे ट्रेड फेयर के टिकट, नोट करें डिटेल्स

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00