Shri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है.
01 August, 2024
Shri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट (High Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है. श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कई मांगें की हैं. एक मांग उसकी ईदगाह मस्जिद में विवादित स्थल पर पूजा करने की है. इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की हैं.
अयोध्या विवाद मामले की तर्ज पर होगी सुनवाई
बता दें कि हाई कोर्ट ने माना कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं. अब हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगा. इस मामले की सुनवाई अयोध्या विवाद की तर्ज पर होगी.
12 अगस्त को मामले में होगी सुनवाई
हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साल 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी. अब 56 साल बाद इस समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनने लायक नहीं है. हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की दलील को स्वीकार नहीं किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट 12 अगस्त से हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एकसाथ करेगा.