Goa News : गोवा प्रशासन ने कहा है कि जनता की सुरक्षा के लिए यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब इसका जोखिम कम नहीं हो जाता है.
27 May, 2024
Goa News : गोवा में आगामी मानसून के चलते प्रशासन ने झरनों, परित्यक्त खदानों और नदियों समेत अन्य जल निकायों में तैरने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उत्तर और दक्षिण गोवा जिला कलेक्टरों ने रविवार को परिपत्र जारी कर चेतावनी दी है कि आदेश का पालन करने में विफलता होने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 का उल्लंघन होगी और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी.
जिन जलाशयों में तैरना जोखिम हो उस पर कार्रवाई होगी
धारा 188 अवज्ञा से संबंधित है जो मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है या पैदा करने की प्रवृत्ति रखती है. प्रशासन ने झरनों, परित्यक्त खदानों, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में डूबने की कई घटनाएं सामने आई हैं और इन जलाशयों में तैरना जोखिम पैदा करता है. इसलिए इस धारा के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
पुलिस निरीक्षकों को कड़ी निगरानी के आदेश दिए
प्रशासन की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मानव जीवन या आम जनता की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है. इसमें कहा गया है कि इन जल निकायों में तैराकी पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा. स्थानीय पुलिस निरीक्षकों और मामलातदारों को अपने अधिकार क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने और इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है.
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