01 February 2024
झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है। सोरेन ने पहले झारखंड के हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, और आज उन्होंने अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ झारखंड के पूर्व सीएम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।
सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का लिया फैसला
झारखंड हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी सोरेन की अपील पर आज सुनवाई करने वाले थे। लेकिन सोरेन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी के साथ कानूनी सहयोगियों ने रणनीति बदली, फिर झारखंड हाई कोर्ट से राहत पाने की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया।
सोरेन की गिरफ्तारी पर सिब्बल ने उठाए सवाल
सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि, ‘‘हम हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले लेंगे। आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किए जाने के तरीके से देश की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।’’ उन्होंने आगे कहा कि, ये एक ‘‘गंभीर मामला’’ है। साथ ही सिब्बल ने सवाल भी किया कि किसी राज्य के सीएम को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
दोनों पक्ष के वकील रहें तैयार- सीजेआई
कल होने वाली सुनवाई को लेकर सीजेआई ने कहा, ‘‘हम इसे कल रखेंगे, हमने कागजात नहीं पढ़े हैं।’’ उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों से शुक्रवार के लिए तैयार रहने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईडी ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है और वो सभी सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते है।