दिल्ली में मकान बनाने वालों के लिए राहत भरी खबर है. मकान बनाने के दौरान अब पुलिस बाधक नहीं बनेगी. दिल्ली सरकार का मानना है कि भवन निर्माण गतिविधि MCD और अन्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है.
DELHI: दिल्ली में मकान बनाने वालों के लिए राहत भरी खबर है. मकान बनाने के दौरान अब पुलिस बाधक नहीं बनेगी. दिल्ली सरकार का मानना है कि भवन निर्माण गतिविधि MCD और अन्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है. इस जटिल प्रक्रिया से आम लोग अनावश्यक परेशान रहते थे. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि भवन निर्माण के लिए अब दिल्ली पुलिस की अनुमति जरूरी नहीं है.
राजधानी दिल्ली के अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास) नवीन कुमार चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि भवन निर्माण गतिविधि को MCD और अन्य स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में विनियमित करते हैं. अब भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. आदेश में कहा गया है कि डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता हो.
उक्त निर्माण के संबंध में MCD को सूचना देने, ऐसे अपराध की जांच करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, लेकिन देखा गया है कि पुलिस को लेकर एक डर का माहौल होता है. यह गलत धारणा प्रचलित है कि किसी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है. कहा गया कि पुलिस को नियम के तहत स्थानीय निकाय को उचित मदद करनी होगी.
ये भी पढ़ेंः दिल्ली-हरियाणा के बाद इस राज्य में बिखरने लगा विपक्षी एकता का प्लान, कांग्रेस ने दिए बड़े संकेत