Home RegionalDelhi GRAP 4 : दिल्ली में लागू हुआ ‘मिनी लॉकडाउन’ फटाफट नोट करें किन चीजों पर लगा प्रतिबंध ?

GRAP 4 : दिल्ली में लागू हुआ ‘मिनी लॉकडाउन’ फटाफट नोट करें किन चीजों पर लगा प्रतिबंध ?

by JP Yadav
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Graded Response Action Plan 4 Mini lockdown implemented in Delhi, quickly note which things are banned Delhi air pollution

GRAP 4 Enforcement : बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 (Graded Response Action Plan-4) की पाबंदियां सोमवार सुबह से ही लागू हो गई हैं.

GRAP 4 Enforcement : देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी हवा बेहद जहरीली हो गई है. दिल्ली में हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हो गए हैं, कमोबेश ऐसी ही स्थिति एनसीआर के शहरों की भी हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की एक परत छाई हुई है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में 500 के पार पहुंच गया है. रविवार शाम सात बजे तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता और बिगड़ गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 के करीब दर्ज किया गया. इसके बाद से ज्यादातर इलाके रेड जोन में हैं. इस बीच दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 (Graded Response Action Plan-4) की पाबंदियां सोमवार सुबह से ही लागू हो गई हैं. यहां पर हम बता रहे हैं कि GRAP-4 के तहत किन चीजों पर प्रतिबंध लग गया है और कहां पर सख्ती की जा रही है.

GRAP 4 Enforcement : दिल्ली में स्कूल बंद

देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है. इससे पहले 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का एलान पिछले सप्ताह ही हो गया था. सीएम आतिशी के एलान के बाद दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद हैं.

Mumbai: People visit the Marine Drive as haze engulfs the city skyline in Mumbai, Saturday, Nov. 16, 2024. (PTI Photo) (PTI11_16_2024_000327B)

GRAP 4 Enforcement : क्या-क्या खुला है ?

  • सीएनजी और बीएस VI डीजल वाहन सड़कों पर चल सकते हैं
  • सीएनजी-इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं के ट्रक ही संचालित होंगे
  • अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं, और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं
  • 10वीं और 12वीं क्लास फिजिकल मोड में चलेंगी, यानी इन दोनों क्लास के छात्र-छात्राओं को स्कूल जाना पड़ेगा.
  • सफाई से जुड़े प्रोजक्ट आदि काम जारी रहेंगे, लेकिन सावधानी के साथ. धूल आदि उड़ाने पर प्रतिबंध है.
  • GRAP-4 के तहत केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया है.
  • पेट्रोल पंप और राशन वितरण केंद्र जैसी जरूरी सेवाओं के साथ किराने की दुकानें, रिटेल दुकानें और फार्मेसी के संचालन पर कोई रोक नहीं है
  • दिल्ली मेट्रो, बसों और टैक्सी सेवाएं चालू हैं, जिससे लोगों को यात्रा में कोई परेशानी न हो
  • बिजली, पानी, और स्वच्छता सेवाओं का संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा

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GRAP 4 Enforcement : क्या-क्या प्रतिबंधित रहेगा?

  • नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद.
  • सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं.
  • हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर बैन है
  • दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन है
  • दिल्ली के बाहर के कर्मिशियल वाहनों पर रोक है.
  • निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध है

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