20 February 2024
पश्चिम बंगाल के संदेशखालि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हिंसा भड़की हुई है। जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासत जारी है। इसी बीच आज कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच से अनुमति दिए जाने के बाद बीजेपी के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी संदेशखालि पहुंचे।
कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली बेंच ने एकल पीठ के आदेश में बीच-बचाव करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के एक दूसरे विधायक शंकर घोष को संदेशखालि जाने की अनुमति दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जस्टिस कौशिक चंदा के सोमवार को दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए बेंच के सामने एक अपील दायर की थी। जिन्होंने धारा 144 के तहत प्रशासन द्वारा संदेशखालि में लगाए गए पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
बेंच में जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य भी शामिल थे। जिन्होंने बीजेपी नेता को निर्देश दिया था कि उनके लिए तैनात किए गए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी समर्थक उनके साथ न जाए। बेंच ने बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक और पश्चिम बंगाल सरकार को एकल पीठ द्वारा जारी आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया।
पहले शुभेंदु को नहीं थी जाने की अनुमति
पुलिस ने इससे पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संकटग्रस्त क्षेत्र में जाने से रोक दिया था। जहां धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने कहा कि सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक बेंच में अपील की है। हाईकोर्ट ने ही सोमवार को शुभेंदु अधिकारी को क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी थी।
शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि हाईकोर्ट की एक बेंच के आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने अब मुझे और मेरे साथी बीजेपी विधायक शंकर घोष को संदेशखालि जाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि संदेशखालि में महिलाओं सहित स्थानीय लोगों ने मेरा स्वागत किया।