Supreme Court Hearing: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव(PS) रह चुके बिभव कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
01 August, 2024
Supreme Court Hearing: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव(PS) रह चुके बिभव कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. SC ने बिभव कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि एक महिला के साथ ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी आपने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की. बता दें कि बिभव कुमार पर आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की घटना सीएम आवास में हुई है, मैं उससे हैरान हूं. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या सीएम आवास किसी का निजी बंगला है ? ऐसे गुंडों को कार्यालय में रखा किसने, क्या इस तरह की हरकत किसी के भी साथ करना सही है. स्वाति मालीवाल उन्हें मना करती रही लेकिन वह आदमी नहीं रुका. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा व्यहवार किया जैसे कि सीएम परिसर में कोई गुंडा घुस आया हो.
दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस
बिभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि घटना के तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है. जब घटना वाले दिन वो थाने गईं तो बिना एफआईआर दर्ज कराए वापस लौट गईं थी. वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किलर और हत्यारों को जमानत दी जा सकती है तो फिर बिभव कुमार को क्यों नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए आपको शर्म नहीं आई? कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और बिभव कुमार की अर्जी पर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब सात अगस्त को होगी.