Swati Maliwal Case Update: दिल्ली की एक अदालत ने AAP की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
19 May, 2024
Swati Maliwal Case Update: दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को दिन में ही गिरफ्तार कर लिया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही पुलिस ने बिभव कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया, जिन्होंने उनको पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस की ओर से पेश वकील ने मामले में बिभव से पूछताछ करने के लिए उनकी 7 दिन की हिरासत की अपील की थी और आरोप लगाया गया कि केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी. अब अदालत के आदेश का इंतजार है.
‘बिभव कुमार को हिरासत में लेना जरूरी’
पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले की वजह के बारे में पूछताछ के लिए बिभव कुमार को हिरासत में लेना जरूरी है. पुलिस ने बिभव पर मुख्यमंत्री आवास में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया था और बताया था कि मोबाइल में कुछ खराबी होने की वजह से उनका फोन मुंबई में ‘फॉर्मेट’ कर दिया गया था. उसने कहा कि मोबाइल के हटाए गए डेटा को दुबारा लाने के लिए बिभव कुमार को मुंबई ले जाना होगा. पुलिस ने कहा कि बिभव का मोबाइल फोन किसी विशेषज्ञ से खुलवाने के लिए भी उनकी मौजूदगी जरूरी है.
सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई FIR
दलीलों का विरोध करते हुए बिभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा कि न तो 13 मई से पहले स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास आने का कोई रिकॉर्ड था और न ही उन्होंने 16 मई को FIR दर्ज करने की कोई वजह बताई थी. FIR सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई थी. बिभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा कि स्वाति मालीवाल बिना समय लिए मुख्यमंत्री आवास पर गईं। इसके अलावा राजीव मोहन ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है. उन्होंने कहा कि मालीवाल चोट लगने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं और मीडिया में भी बयान दे रही हैं.
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