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सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट याचिका पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा – हमें हल्के में न लें

by Rashmi Rani
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Delhi Water Crisis

Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को बुधवार तक टल दिया है.

10 June, 2024

Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को बुधवार तक टल दिया है. इसके साथ ही SC ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में त्रुटि को अब तक नहीं सुधारा गया है. जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना वराले की बेंच ने कहा कि आपको इस मामले में जब सुनवाई की जल्दी थी तो फिर त्रुटि को क्यों नहीं सुधार गया.

SC ने कहा याचिका को कर दिया जाएगा खारिज

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका में खामी के कारण रजिस्ट्री में हलफनामे स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. आपने दोष ठीक क्यों नहीं किया? हम याचिका खारिज कर देंगे. पिछली तारीख पर भी यह बताया गया था और आपने दोष दूर नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्यवाही को हल्के में न लें, चाहे आपका मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो. हमें कभी भी हल्के में न लें. याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है.

हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया गया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे अदालत में दस्तावेजों की एक श्रृंखला सौंप देते हैं और फिर कहते हैं कि आप पानी की कमी से जूझ रहे हैं और आज ही आदेश पारित करीए. आप तात्कालिकता के सभी आधार उठा रहे हैं और इत्मीनान से बैठे हुए हैं. सब कुछ रिकॉर्ड पर आने दीजिए. पीठ ने मामले को 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि पीने के पानी की भारी कमी दिल्ली में एक बड़ी समस्या बन गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा में इसके प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए 137 क्यूसेक अधिशेष पानी जारी करने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें : By Poll Elections 2024: चुनाव आयोग ने किया तारीख का एलान, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होगा By-Election

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