Lok Sabha Election 2024 : जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है.
03 May, 2024
Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉड्रिंग (Money Laundering) मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने को लेकर विचार करेगा.
कोर्ट अंतरिम जमानत देने पर करेगा विचार
शीर्ष अदालत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है, इसलिए कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार करेगा. वहीं एसवी राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे. दूसरी तरफ पीठ ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं.
21 मार्च को किया गया था सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत के बाद तिहाड़ जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने को कहा था. इससे पहले 9 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि ये गैरकानूनी नहीं है और केजरीवाल को बार-बार जारी समन को नजरअंदाज करने और जांच में शामिल नहीं होने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचा था.
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