Arvind Kejriwal Bail : न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें.
13 May, 2024
Arvind Kejriwal Bail : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को सीएम पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करना सिर्फ दिल्ली उप राज्यपाल पर निर्भर करता है. SC ने सोमवार को उत्पाद नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली मांग याचिका को खारिज कर दिया.
कार्रवाई उपराज्यपाल पर निर्भर करेगी
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. अदालत ने कहा कि यह औचित्य का मामला है लेकिन सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
सीएम को पद से हटाना कोई कानूनी अधिकार नहीं
उन्होंने कहा कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था. अंततः यह औचित्य का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है. बता दें कि शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब उनकी याचिका खारिज कर दी गई.
ये भी पढ़ें- CBSE ने 12वीं का रिजल्ट किया जारी, लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पछाड़ा; ऐसे देखें रिजल्ट