Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि के एक मामले में बेंगलुरू की विशेष अदालत ने BJP द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी है.
07 June, 2024
Rahul Gandhi Defamation Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर मानहानि मामले में केरल की वायनॉड और यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को जमानत दे दी. कांग्रेस नेता डीके सुरेश की सुरक्षा पर राहुल गांधी को जमानत दी गई. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की गई है. मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बेंगलुरू की विशेष कोर्ट ने भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए दायर एक मामले के संबंध में जमानत दी है.
क्या है पूरा मामला
यहां पर बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 से पहले दिए गए एक विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन BJP सरकार पर अपने 2019-2023 के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. इसके बाद इस मामले में 01 जून, 2024 को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस प्रमुख भी हैं को मानहानि मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद जमानत दी है. इससे पहले न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने गांधी को सात जून को बिना किसी चूक के अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.
विज्ञापन के बाद हुआ था बवाल
आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत BJP नेताओं के खिलाफ मुख्य समाचार पत्रों में झूठे विज्ञापन दिए थे. आरोप है कि इन विज्ञापनों में सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया गया था. राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर इन पोस्ट को शेयर करने के बाद हंगामा हुआ था. इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान इसकी चर्चा भी हुई थी.
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