Home Politics अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने बताया ‘ऐतिहासिक’ ? 

अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने बताया ‘ऐतिहासिक’ ? 

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया है।

by Live Times
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पीएम ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर चुप्पी तोड़ी, संसद की सुरक्षा में सेंध काफी गंभीर मामला, पीएम

11 दिसंबर 2023,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि ‘उम्मीद की किरण’ और एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा भी बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ऐतिहासिक है और संवैधानिक रूप से 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद की ओर द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखने वाला है। पीएम ने पोस्ट के साथ हैशटैग ‘नया जम्मू कश्मीर’ लिखा।

पीएम मोदी की बड़ी बातें-

– पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर ‘ऐतिहासिक’ है।

– यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं बल्कि ‘उम्मीद की किरण’ और एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है ।

– यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।

– कोर्ट ने अपने गहन विवेक से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं।

– जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके सपनों को पूरा करने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है।

– हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि विकास और प्रगति का फायद न सिर्फ आप तक, बल्कि समाज के उन सबसे कमजोर और हाशिए वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।

आपको बात दें कि शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है।

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