25 Jan 2024
कर्नाटक सरकार ने 13 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार इसमें ऐसे कर्मचारी शामिल रहेंगे जिन्हें अप्रैल 2006 से पहले सूचना दी गई लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। दरअसल CM सिद्धरमैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव से पहले मैंने उस जगह का दौरा किया था। जहां कर्मचारी नई पेंशन के खिलाफ हड़ताल पर थे। तभी मैंने उन लोगों से वादा किया था कि सरकार बनते ही उनकी मांग पूरी की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13 हजार कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी।
पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या है अंतर
पुरानी पेंशन योजना में GPF (General Provident Fund) की सुविधा है। NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन एक गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार खजाने के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार और अन्य निवेशों पर आधारित होती है, इनकी चाल के आधार पर ही रिटर्न मिलता है। इसके साथ पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी का 50 फीसदी तक पेंशन मिलती है। NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसके तहत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 13 हजार कर्मचारियों को OPS से जोड़ा जाएगा।