सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। SC ने मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से अप्रैल में जवाब मांगा है। इसके अंतरगत भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने का प्रवधान करता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ, हालांकि, नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की जांच करने के लिए सहमत हुई और केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस नए कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा। साथ ही वकील गोपाल सिंह ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया है और उस नए कानून को रद्द करने की मांग की है, जो केंद्र सरकार को चुनाव निकाय में नियुक्तियां करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है।