CM Kejriwal Bail : दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई हैं.
10 May, 2024
CM Kejriwal Bail : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी तय की हैं. अरविंद केजरीवाल को इसका अनिवार्य रूप से पालन करना है. इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया था. दरअसल, ईडी का कहना था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता. अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है.
किसी से अलग व्यवहार अनुचित
ED के उप निदेशक की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं है. साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि यदि चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा. इसी आधार पर किसी अपराध में जेल में बंद किसान भी फसल की कटाई के लिए और किसी कंपनी का निदेशक कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए जमानत मांग सकता है.
फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे केजरीवाल
वहीं पीठ ने कहा कि चूंकि बात चुनाव प्रचार की है, इसलिए यह स्पेशल केस हो जाता है और सवर्वोच्च अदालत अंतरिम जमानत पर आदेश दे सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी शर्त भी रखी कि यदि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. इस पर केजरीवाल के वकील ने तत्काल हामी भर दी. ED ने इसके विरोध में कहा कि वैसे भी केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है.
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