Arvind Kejriwal Interim Bail : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेल से बाहर रहने के दौरान कुछ शर्तें भी लगाई है.
10 May, 2024
Arvind Kejriwal Interim Bail : दिल्ली शराब नीति 2021 घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. इसके साथ ही आगामी 01 जून तक जेल से बाहर रहेंगे और इस दौरान वह लोकसभा चुनाव 2021 के लिए प्रचार कर सकेंगे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
20 दिन के लिए मिली जमानत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत का कहना है कि 20 दिन के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है. इस दौरान वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं. सीएम को 2 जून तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्तें
- 01 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है.
- 02 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा.
- चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन वह केस के संबंध में बात नहीं करेंगे.
- अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस पर कतई बात नहीं कर सकेंगे.
- किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे.
- सरकारी मामलों में दखल नहीं देंगे
- सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे
- सचिवालय नहीं जाएंगे
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यहां पर बता दें कि दिल्ली शराब नीति 2021 घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की देर रात उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया एक वर्ष से भी अधिक समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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