Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.
Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind kejriwal) को अंतरिम जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को अहम सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों से अधिक समय तक कारावास सहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में Enforcement Directorate (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर संशय है.
17 मई को सुरक्षित रख लिया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है. इससे पहले 17 मई को इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की थी.
क्या है शराब घोटाला
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नवंबर, 2021 में एक नई आबकारी नीति लागू की थी. इस नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार को निजी हाथों में दिया गया था, लेकिन यह नीति शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई. जब इसको लेकर विवाद बढ़ता गया तो दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी आबकारी नीति बहाल कर दी.