Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ RJD की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
06 September, 2024
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. दरअसल, RJD की ओर से दायर याचिका में पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों (ST) और अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया था.
याचिका पर फैसला किए जाने की है आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (Manoj Mishra) ने RJD की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी विल्सन की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा कि इस याचिका पर फैसला लेना की जरूरत है. इससे पहले 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की दूसरी 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जिसमें बिहार में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया गया था.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद RJD, JDU और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया था. इसके बाद बिहार में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 50 से 65 फीसदी कर दिया था. इसे लेकर विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया गया था. बाद में पटना हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था. इसके बाद RJD ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
यह भी पढ़ें: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खाई ‘तीसरी कसम’, कहा- लालू यादव के साथ कभी नहीं जाएंगे