NDPS Act: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में पिछले साल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
26 May 2024
Constable Tariq Hussain Shah Dismissed: पिछले साल जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. हालही में इस मामले को दर्ज करने वाले पुलिस कांस्टेबल को सेवा से हटा दिया गया है. एक पुलिस अधिकारी द्वारा आज यानी 26 मई, रविवार को ये जानकारी दी गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रियासी) मोहिता शर्मा द्वारा बताया गया कि लंबे समय तक कर्तव्यों का पालन न करने कारण बर्खास्त करने का आदेश लिया गया.
कांस्टेबल तारिक हुसैन शाह क्यों हुए बर्खास्त
एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रियासी) मोहिता शर्मा ने लंबे समय तक कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति और मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए चयन ग्रेड कांस्टेबल तारिक हुसैन शाह को बर्खास्त करने का आदेश दिया. शाह पर पिछले साल जम्मू के बख्शी नगर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस नियमों का उल्लंघन करने का लगा आरोप
अपनी विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट में, शर्मा ने पाया कि कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस नियमों और विनियमों के उल्लंघन, अनुपस्थिति, गंभीर कदाचार, अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप साबित हुए, जिससे वह विभाग की सेवा करने के लिए अयोग्य हो गया. प्रवक्ता ने कहा, ‘अपराधी पुलिसकर्मी द्वारा उसे दिए गए संकेतों, उपस्थिति नोटिस और कारण बताओ नोटिस पर ध्यान न देने के बाद बर्खास्तगी की कठोर विभागीय कार्रवाई की गई है.
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