Kolkata doctor case: उम्र कैद की सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हाई कोर्ट का रुख करेगी.
Kolkata doctor case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत और वीभत्स हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई दी है. इस सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस जांच करती, तो आरोपी को मृत्युदंड मिल जाता.
मामले की जांच कर रही CBI पर सवाल
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अदालत के फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच को राज्य पुलिस से जबरन छीन लिया गया था. मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही हम सभी ने मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने दोषी के मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हम आज भी अपनी मांग पर कायम हैं.
उन्होंने आगे कहा कि अगर यह केस पश्चिम बंगाल पुलिस के पास होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मृत्युदंड मिले. उन्होंने जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई. राज्य पुलिस की ओर से जांच किए गए ऐसे कई मामलों में मृत्युदंड सुनिश्चित किया गया था. मैं संतुष्ट नहीं हूं. अगर यह मृत्युदंड होता, तो कम से कम मेरे दिल को कुछ शांति तो मिल जाती. जयनगर, फरक्का और गुरल्प मामलों की जांच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन केस में हमारी पुलिस ने आरोपियों को मृत्युदंड दिलाया. हम ऐसे अपराधियों के लिए सबसे कठोर सजा चाहते हैं.
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हाई कोर्ट का रुख करेंगी ममता बनर्जी
इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि वह इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करेंगी. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि इस मामले में मैं यह देखकर हैरान हूं कि फैसले में इस केस को दुर्लभ से दुर्लभ मामला नहीं माना गया. मैं इसे जघन्य अपराध मानती हूं. इस मामले में मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने यह भी कहा कि यह एक जघन्य अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड जरूरी है. हम अब उच्च न्यायालय में दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करेंगे.
बता दें कि सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से हैवानियत और वीभत्स हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. सियालदह कोर्ट ने 164 दिन बाद अपना फैसला सुनाया है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने संजय रॉय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने इस दौरान संजय रॉय, CBI और पीड़ित परिवार के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया. साथ ही कहा था कि यह दुर्लभ से दुर्लभ मामला नहीं है. हालांकि, मामले की जांच कर CBI ने मृत्युदंड की मांग की थी.
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