Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है.
06 May, 2024
Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. उन्हें मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत कोर्ट ने दी है. नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. जस्टिस एन.जे. जमादार की पीठ ने कहा कि नरेश गोयल को एक लाख रुपये की जमानत राशि देनी होगी और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ना होगा.
पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश
पीठ ने कहा कि नरेश गोयल को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा. उन्हें सभी शर्तों का पालन करना होगा. हाई कोर्ट ने नरेश गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है. नरेश गोयल ने मेडिकल और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी क्योंकि वे और उनकी पत्नी अनीता गोयल कैंसर से पीड़ित हैं.
विशेष अदालत ने जमानत देने से कर दिया था इनकार
बता दें कि फरवरी में विशेष अदालत ने नरेश गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा उपचार लेने की अनुमति दी थी. इसके बाद गोयल ने हाई कोर्ट का रुख किया और योग्यता के आधार पर जमानत और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की. नरेश गोयल के वकील हरीश साल्वे ने अदालत से मानवीय आधार पर मामले पर विचार करने का आग्रह किया था.
गोयल का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं
ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने जमानत का विरोध किया और कहा कि अगर नरेश गोयल के अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि बढ़ाई जाती है तो एजेंसी को कोई समस्या नहीं है. वेनेगांवकर ने कहा था कि अदालत नरेश गोयल के अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को चार हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है और फिर हालात का आकलन करने के लिए नई मेडिकल रिपोर्ट मांग सकती है. लेकिन साल्वे ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के अलावा नरेश गोयल का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है.
2023 में हुए थे गिरफ्तार
मालूम हो कि गोयल को ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था और उनकी पत्नी को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था. जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी. उनकी उम्र और मेडिकल हालत को देखते हुए उसी दिन विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी.
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