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Jagdish Tytler पर चलेगा मुकदमा, सिख दगों से जुड़े मामले में कोर्ट ने आरोप तय करने के दिए आदेश

by Divyansh Sharma
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Jagdish Tytler will be prosecuted, court orders to frame charges in case related to Sikh riots

1984 Anti-Sikh Riots: कोर्ट ने कांग्रेस नेता रहे जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

1984 Anti-Sikh Riots: साल 1984 में हुए सिख दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश (Pul Bangash) इलाके में हुए 3 लोगों की कथित हत्या से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली स्थित CBI (Central Bureau of Investigation) की स्पेशल अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. शुक्रवार को कोर्ट ने कांग्रेस नेता रहे जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया है. CBI के विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. बता दें कि फरवरी 2018 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट में रिट फाईल की थी और शुक्रवार को CBI में इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया आरपी सिंह ने कहा कि अब दंगों में मारे गए सिख परिवारों को इंसाफ मिलेगा.

दंगे करना, हिंसा भड़काने के आरोप होंगे तय

सुनवाई के दौरान CBI के विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं. कोर्ट ने कहा कि भीड़ को उकसाने के लिए हमारे पास सबूत हैं. कोर्ट ने कहा कि एक गवाह ने पहले आरोप पत्र में बताया था कि जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश (Pul Bangash) स्थित गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे. उतरते ही उन्होंने भीड़ को उकसाने वाले बयान दिए. उन्होंने कहा कि’सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है’ कहकर भीड़ को उकसाया. कोर्ट ने आगे कहा कि भीड़ इसके बाद हिंसक हो गई और नतीजन तीन लोग मारे गए. अदालत ने कई अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया. इसमें गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना, दंगे करना, अलग जाति समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल है. बता दें कि इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे.

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नानावती आयोग की रिपोर्ट में भी आया था नाम

बता दें कि साल 1984 में 1 से 8 जून तक पंजाब के अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था. इसे भारतीय सेना ने आपरेशन ब्लू स्टार (Operation Blue Star) नाम दिया था. इसके बाद कुछ सिख समुदाय के लोग नाराज हो गए. वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की हत्या कर दी गई. उनके ही सिख अंगरक्षकों ने ही उनपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी. इस कांड के बाद पूरे देश में हिंसा फैल गई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 3000 लोग मारे गए. पिछले तीन मौकों पर CBI ने जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे दी थी. बाद में अदालतों ने जांच एजेंसी से मामले की गहनता से जांच करने का आदेश दिया. साल 2000 में इस हिंसा की जांच के लिए नानावती आयोग का भी गठन किया गया था. नानावती आयोग की रिपोर्ट में भी कभी दिल्ली में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जगदीश टाइटलर का नाम सामने आया था. अब जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे.

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