Mahua Moitra Case : TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने FIR रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.
26 July, 2024
Mahua Moitra Case : राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) के खिलाफ TMC सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और अब सांसद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर FIR रद्द करने की अपील की है. वहीं, अदालत ने मामले में नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करने के लिए कहा है. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण (Justice Neena Bansal Krishna) ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस से 4 सप्ताह के भीतर बेंच के सामने रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.
सांसद पर धारा 79 के तहत हुआ केस दर्ज
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से अपमानजनक मामले में FIR रद्द करने की मांग की है. पुलिस ने इसी महीने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा किसी महिला के संदर्भ में विनम्रता का अपमान के इरादे से कहे शब्द या कृत्य से संबंधित है. आपको बताते चलें कि TMC सांसद ने ‘X’ पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए टिप्पणी की थी, जिसमें NCW अध्यक्ष हाथरस भगदड़ स्थल पर पहुंचती हुई दिखाईं दे रही हैं. इसमें रेखा शर्मा के पीछे छाता पकड़े हुए एक व्यक्ति चल रहा था. यह अलग बात है कि मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्ट को हटा दिया.
मोइत्रा की वकील ने कोर्ट में मांग FIR की कॉपी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि FIR की कॉपी मांगी जाने के बाद भी नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उनको (महुआ मोइत्रा) केस के बारे में पता चला. इसके बाद दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में FIR की कॉपी सौंपी. इसके अलावा मोइत्रा ने NCW द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखे गए पत्र को भी चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि यह स्वीकार योग्य नहीं है. वकील ने कहा कि NCW के एक्शन के बाद ही पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है.
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