CAA Rules: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAA के लिए आधिकारिक पोर्टल भी जारी कर दिया है। जहां भारत की नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
12 March 2024
CAA Rules: देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर सोमवार शाम को केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल भी जारी कर दिया है। इसके जरिये ही भारत की नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शख्स को भारत की नागरिकता लेनी है तो https:/indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
भारत की नागरिकता लेने के लिए सीएए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकारी स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट की जांच–पड़ताल की जाएगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है।
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किसे दी जाएगी नागरिकता
नागरिकता संशोधन अधिनियम साल 2019 में आया था । इसके तहत पड़ोसी देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें बड़ी बात यह है कि नागरिकता के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। बता दें कि पहले भारत की नागरिकता उसे ही मिल सकती थी जो कम से कम 11 साल तक भारत में रहा हो, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अब नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया है। यह अलग बात है कि यह प्रावधान सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों के लिए होगा।