3 January 2024
संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम आजाद को दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। कोर्ट ने नीलम की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने अपनी पुलिस हिरासत को अवैध बताकर रिहाई की मांग की थी।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ऐसा कोई आधार नहीं बनता है।
आपको बता दें कि आजाद के वकील ने दलील दी, कि पुलिस हिरासत संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। क्योंकि उन्हें निचली अदालत की कार्यवाही के दौरान अपने बचाव के लिए अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने की इजाज़त नहीं दी गई।
गौरतलब है कि साल 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी के दिन 13 दिसंबर, 2023 को संसद में एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था। इसमें सागर और मनोरंजन नाम के दो लोगों ने शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूदकर केन से पीले रंग की गैस छोड़ी और नारे लगाए थे। उसी दौरान दो अन्य आरोपी अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने भी संसद भवन परिसर के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए केन से रंगीन गैस छोड़ी थी। मामले में पुलिस ने इन चारों आरोपियों के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनसे पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है।