दिल्ली HC ने आबकारी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत की अवधी को 8 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। आरोपी ने अपनी अर्जी में पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी जिसपर दिल्ली HC से उन्हे राहत मिली है।
बता दे ईडी ने पिल्लई को छह मार्च को गिरफ्तार किया था । ईड़ी को जानकारी मिली थी कि 2021 में जब आबकारी नीति तैयार और लागू की जा रही थी, तब उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ बैठकों में ‘‘साउथ ग्रुप’’ का प्रतिनिधित्व किया था जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई थी ।
इसके बाद पिल्लई को विशेष सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 दिसंबर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी लेकिन अब पिल्लई को पत्नी के ओपरेशन के लिए दिल्ली HC की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने 8 जनवरी तक के लिए जमानत अर्जी को बढ़ा दिया है ।
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