Patanjali Contempt Case: पंतजलि पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं. मंगलम ऑर्गेनिक्स कंपनी ने आरोप लगाया है कि पतंजलि ने उसके प्रोडक्ट की कॉपी की है.
10 July, 2024
Patanjali Contempt Case : पंतजलि आयुर्वेद को अब बॉम्बे हाई कोर्ट (Mumbai High Court) से बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पंतजलि ‘ट्रेडमार्क उल्लंघन’ मामले में कपूर प्रोडक्ट की ब्रिक्री पर रोक लगाने वाले HC के अंतरिम आदेश में कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं. मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर आरोप लगाया था. इसके बाद कोर्ट ने अगस्त 2023 में पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी थी.
‘कोर्ट की अवमानना बर्दाश्त नहीं’
बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति आईआई छागला की सिंगल बेंच ने 8 जुलाई को उल्लेख किया कि जून में दिए एक हलफनामे में कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ निषेधाज्ञा देने वाले पूर्व आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया था. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के 30 अगस्त, 2023 के निषेधाज्ञा आदेश का पतंजलि इस तरह उल्लंघन करती रहेगी तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. न्यायमूर्ति छागला ने कहा कि निषेधाज्ञा के उल्लंघन/अवमानना का आदेश पारित करने से पहले 50 लाख रुपये जमा करने होंगे.
उत्पाद के कॉपीराइट पर कंपनी ने की शिकायत
कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है. बता दें कि 30 अगस्त, 2023 को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पतंजलि को कपूर उत्पादों की बिक्री या विज्ञापन करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मुकदमा दायर किया. इसमें कपूर उत्पादों के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. साथ ही एक आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया कि पतंजलि ने अंतरिम आदेश के बाद भी कपूर की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है.
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