Link PAN to Aadhaar: आयकर विभाग ने मंगलवार को करदाताओं (Taxpayers) से ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने को कहा है.
28 May, 2024
Link PAN to Aadhaar: अगर आपने भी अपने पैन को आधार से अब तक नहीं जोड़ा है, तो अब इसमें देर न करें वरना आपको यह लापरवाही भारी पड़ सकती है. आयकर विभाग ने मंगलवार को करदाताओं(Taxpayers) से ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने को कहा है. आयकर नियमों के अनुसार अगर आपने पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जुड़ा तो लागू दर से दोगुनी दर पर आपका टीडीएस काट जाएगा.
पिछले महीने ही आयकर विभाग ने दी थी चेतावनी
पिछले महीने ही आयकर विभाग ने एक परिपत्र( Circular)जारी कर कहा था कि यदि आप 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं तो दोगुनी दर पर आपका टीडीएस नहीं काट जाएगा. विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उच्च दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें.
31 मई तक एसएफटी दाखिल करना होगा
वहीं, एक अलग पोस्ट में आईटी विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने के लिए कहा है. विभाग ने कहा कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की समय सीमा 31 मई, 2024 है. जिन रिपोर्टिंग संस्थाओं को कर अधिकारियों के साथ एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, उनमें विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बांड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं.
एसएफटी रिटर्न दाखिल न करने पर लग सकता है जुर्माना
एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी करने पर प्रत्येक डिफॉल्ट दिन के लिए 1 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. एसएफटी के माध्यम से आयकर विभाग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है.
यह भी पढ़ें : हर्ष राज हत्याकांड में पटना SP का आया बयान, कहा – एक विशेष जांच दल किया गया गठन