GSTR-1 : जीएसटी नेटवर्क ने एक गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार करदाता को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैलिड बैंक की डिटेल्स को भरना होगा. अगर कोई करदाता दिशा-निर्देशों को फॉलो नहीं करता है तो वह GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएगा.
26 August, 2024
GSTR-1 : टैक्स भरने वाले अपने खाते की डिटेल्स नहीं देंगे तो वह जीएसटी अधिकारियों के सामने एक्टर्नल सप्लाई के लिए रिटर्न GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) जानकारी अनुसार, GST नियम 10A के प्रावधान में करदाता को रजिस्ट्रेशन की तारीख से करीब 30 दिन के भीतर वैध बैंक खाते की सूचना देना जरूरी है.
करदाता अगस्त में ही भर दें पूरी [डिटेल
23 अगस्त को GSTN की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, यह नियम 1 सितंबर, 2024 से लागू कर दिया जाएगा. इसलिए अगस्त 2024 में ही करदाता अपने वैध बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल भर दें. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो जीएसटीआर-01/IFF दाखिल नहीं कर पाएगा. बता दें कि GST काउंसिल ने पिछले साल जुलाई में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को मजबूत करने और जीएसटी में फर्जी धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10 में संशोधन किया गया था.
1 सिंतबर से लागू हो जाएगा नियम
नियम 10 में संशोधन के मुताबिक, रजिस्टर्ड करदाता को रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के भीतर जीएसटीआर-1 को भरने से पहले अपने बैंक अकाउंट की वैलिड इन्फॉर्मेशन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अपने डिटेल्स को फिल कर दें, ताकि किसी करदाता को जीएसटी भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने न आए. वहीं, एक सितंबर के बाद कोई भी करदाता जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएगा.
यह भी पढ़ें- आदित्य ठाकरे का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे BJP कार्यकर्ता, फिर शिवेसना वर्कर से हुई भिड़ंत