Home RegionalMadhya Pradesh मध्य प्रदेश में शख्स को जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया, जानें आरोप और सजा के बारे में

मध्य प्रदेश में शख्स को जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया, जानें आरोप और सजा के बारे में

by J P Yadav
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Madhya Pradesh News: punishment for stalking under Indian law

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले दलित व्यक्ति को जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया. आरोप है कि वह एक महिला का पीछा कर रहा था.

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है. यहां पर एक महिला का ‘पीछा’ करने पर दलित व्यक्ति को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. घटनाक्रम के मुताबिक, गांव में महिला का पीछा करने के आरोप में एक दलित व्यक्ति का चेहरा काला कर दिया गया और उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसे घुमाया गया. प

पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार

इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. मामला संज्ञान में आने पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद (Superintendent of Police Abhishek Anand) ने कहा कि ये घटना पिछले हफ्ते भानपुरा पुलिस थाने के भैसोदामंडी गांव में हुई थी. अब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. कानून के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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पीड़ितों के खिलाफ भी केस दर्ज

पुलिस का कहना है कि आरोपी व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 74 (महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यहां पर बता दें कि एक महिला की इच्छा के खिलाफ और असहमति के बावजूद उससे संपर्क करने की कोशिश करना अपराध की श्रेणी में आता है, इसी तरह महिला को घूरना, उसकी जासूसी करना और बदनीयती से उसका पीछा करना अपराध है. इसका उल्लेख भारतीय दंड विधान की धारा 354 (डी) में है.

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