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Badlapur School Girl Abuse Case : हिंसक प्रदर्शन के बाद बदलापुर छावनी में तब्दील, स्कूल बंद; इंटरनेट सर्विस सस्पेंड

by Pooja Attri
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Badlapur School Girl Abuse Case : हिंसक प्रदर्शन के बाद बदलापुर में फिलहाल शांति, छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका

Badlapur School Girl Abuse Case : मंगलवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बदलापुर इलाके में फिलहाल शांति है. शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं है, जबकि अधिकांश स्कूल बुधवार को बंद हैं.

21 August, 2024

Badlapur School Girl Abuse Case : ठाणे के बदलापुर इलाके में स्थित एक नामी और प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला काफी गरमाया हुआ है. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं है. वहीं, अधिकांश स्कूल बुधवार को बंद रहे. 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद लोग मंगलवार को बदलापुर की सड़कों पर उतर आए. यहां तक कि ट्रेनें भी रोक दी गईं. प्रदर्शन के दौरान बदलापुर रेलवे स्टेशन पर करीब 9 घंटे तक लोग इंसाफ की मांग को लेकर बैठे रहे. इस दौरान रेलवे प्रशासन को कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट तो कई को रद्द करना पड़ा. इस बीच पुलिस को लाठीचार्ज करके भारी संख्या में रेल पटरियों पर जमा भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा. दरअसल, लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया गया और फिर पुलिस पूरे बदलापुर रेलवे स्टेशन को खाली कराने में कामयाब रही.

लाठीचार्ज में कई लोग घायल

बुधवार को यहां पर शांति है, लेकिन संभावित बवाल के मद्देनजर बदलापुर रेलवे स्टेशन पर अब भी पुलिस बल तैनात है. उधर, बदलापुर स्टेशन पर आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और पूरा बदलापुर थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए. वहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बुधवार को बदलापुर रेलवे स्टेशन अब छावनी बन गया है. इस बीच बच्चन सिंह (SP अकोला) का बयान भी सामने आया है कि पुलिस को काजीखेड़ के जिला परिषद स्कूल के शिक्षक प्रमोद मनोहर सरदार द्वारा 6 स्कूली छात्रों से छेड़छाड़ की शिकायत मिली.

कानून के तहत हो रही कार्रवाई

SP का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज कर कार्रवाई की कड़ी में पुलिस ने तुरंत आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया. आगे की कार्रवाई की कड़ी में पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए गए. बच्चन सिंह के अनुसार, इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस संबंध में विधि सम्मत आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता ‘RG कर अस्पताल’ की सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंपा, ममता सरकार को दिया यह निर्देश

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