Cutting Trees in Delhi : दिल्ली में पेड़ काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण और प्राधिकारी से जवाब मांगा है.
09 November, 2024
Cutting Trees in Delhi : दिल्ली में पेड़ काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हर घंटे पांच पेड़ काटे जाते हैं. इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए पूछा कि राजधानी में पेड़ों को काटने की अनुमति देने से पहले किस तरह की जांच और व्यवस्था की गई है. कोर्ट अब दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण (DTA) और वृक्ष अधिकारियों की जांच करने जा रहा है. अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली निवासी भावरीन कंधारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की.
कोर्ट ने प्राधिकारियों से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह पीठ की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या दिल्ली वृक्ष प्राधिकारियों के पास किसी तरह की जांच है? वह पेड़ काटने के वक्त किस तरह की प्रक्रिया का पालन करते हैं? इस मामले में अदालत अगली सुनवाई 22 नवंबर को करेगी. साथ ही विभाग के चार वृक्ष अधिकारियों और प्राधिकारी से जवाब तलब करने के लिए कहा है. इसके अलावा SC ने दिल्ली वन विभाग को भी नोटिस जारी किया है.
पेडों के संरक्षण के लिए दिल्ली में अधिनियम बना
याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के फरवरी 2023 के उस आदेश का भी हवाला दिया गया जिसमें वन विभाग की तरफ से उपलब्ध किए गए आंकड़ों के आधार पर यह दर्ज किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हर घंटे में 5 पेड़ काटे जा रहे हैं. इसमें दिल्ली सरकार को सर्वोच्च अदालत की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने पर रोकने की मांग की है. साथ ही कहा गया है कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (DPTA) 1994 की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेड़ों के संरक्षण के लिए अधिनियम है.
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