Supreme Court :सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों सीमित है?
Supreme Court : दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों सीमित है? इसको साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो महज एक दिखावा है. कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने पटाखों की गैरकानूनी स्टोरेज पर कोई कार्रवाई की है.
25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 नवंबर तक कोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह बताने के लिए कहा कि आखिर दिल्ली सरकार में पटाखों के बैन को लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं. इसके साथ दिल्ली पुलिस को इसको लेकर STF का गठन करने का भी आदेश दिया गया है.
एसएचओ को बताया जिम्मेदार
कोर्ट ने इस नियम को लागू कराने के लिए एसएचओ को जिम्मेदार बनाने के लिए कहा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है, जिससे की प्रदूषण फैले. हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो पूरे साल पटाखों पर बैन लगाने के बारे में विचार कर रही है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इसको लेकर 25 नवंबर फैसला ले लें.
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