Home RegionalHimachal Pradesh संजौली मस्जिद को लेकर सुनवाई, रेवेन्यू रिकार्ड पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड; क्या है ताजा अपडेट?

संजौली मस्जिद को लेकर सुनवाई, रेवेन्यू रिकार्ड पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड; क्या है ताजा अपडेट?

by Divyansh Sharma
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Himachal Sanjauli Masjid Row: संजौली मस्जिद को लेकर शनिवार नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कुछ समय की मांग की.

Himachal Sanjauli Masjid Row: हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. संजौली मस्जिद समिति को विवादित मस्जिद के अवैध मंजिलों को गिराने के लिए समय दे दिया है. नगर निगम आयुक्त ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है. उन्होंने मस्जिद प्रशासन को अवैध फ्लोर्स को गिराने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया है.

तीन मंजिलों को तोड़ने का काम 50 फीसदी तक पूरा

दरअसल, संजौली मस्जिद को लेकर शनिवार नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से अवैध तीन मंजिलों को तोड़ने के लिए कुछ समय की मांग की थी. साथ ही बताया कि अवैध तीन मंजिलों को तोड़ने का काम 50 फीसदी हो चुका है. इसी को लेकर नगर निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद समिति को विवादित मस्जिद की अनाधिकृत मंजिलों को गिराने के लिए तीन महीने का समय दिया.

साथ ही अगली सुनवाई के दौरान संजौली मस्जिद समिति और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को अगली स्थिति पर रिपोर्ट की भी मांग की है. इसके बाद मस्जिद की बची दो मंजिलों को लेकर सुनवाई होगी. ऐसे में संजौली मस्जिद समिति के पास अवैध तीन मंजिलों को तोड़ने के लिए 15 मार्च, 2025 तक का समय मिला है.

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11 सितंबर को मस्जिद को तोड़ने पर हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं पेश कर पाया. समिति और वक्फ बोर्ड के वकील बी.आर. ठाकुर ने अदालत को बताया कि मस्जिद के राजस्व रिकॉर्ड एकत्र करने के लिए भी समय की जरूरत है. इससे पहले 5 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अपने खर्च पर गिराने का निर्देश दिया था.

बता दें कि संजौली मस्जिद को लेकर पूरे हिमाचल में बवाल देखने को मिला था. दरअसल, 11 सितंबर को मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. साथ ही इन प्रर्दशनों में 10 लोग घायल हो गए थे. बाद में 3 मंजिल तोड़ने के आदेश के बाद यह मामला शांत हुआ था.

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