Milkipur Assembly seat: मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई है. इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
Milkipur Assembly seat: उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है. समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद इस सीट से विधायक थे. लेकिन 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली और संसद पहुंच गए. ऐसे में मिल्कीपुर सीट खाली हो गई. चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का एलान कर दिया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. लेकिन मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई है. इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
12 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई हाई कोर्ट 12 नवंबर को करेगा. जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने आदेश पारित किया है. याचिकाकर्ता की मांग है कि यूपी की 9 अन्य विधानसभा सीटों के साथ ही इस सीट पर भी उपचुनाव कराया जाए, जहां 13 नवंबर को मतदान होना है. हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से अगली सुनवाई पर जवाब देने का निर्देश दिया है.
चुनाव आयोग पर उठा सवाल
बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा था कि BJP के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जो कि अभी कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है. इसलिए इस सीट पर चुनाव की तारीखों का एलान नहीं किया गया है. वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरूल हसन चांद ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है. मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वहां चुनाव नहीं हो रहा. लेकिन वैसा ही एक मामला सीसामऊ विधानसभा सीट का है, तो फिर वहां चुनाव कैसे हो रहा है.
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