Bahraich violence case : बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने बुधवार तक यूपी सरकार को कोई भी कार्रवाई ना करने आदेश दिया है.
Bahraich violence case : बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने बुधवार तक यूपी सरकार को कोई भी कार्रवाई ना करने आदेश दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा. बता दें कि बहराइच हिंसा के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की है. उन्होंने इस मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की थी.
याचिका में क्या कहा गया ?
आरोपियों ने अपनी याचिका में कहा कि यूपी सरकार केवल सजा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है. जिन घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया उनमें से कुछ 10 साल पुराने तो कुछ 70 साल पुराने हैं. याचिका में कहा गया कि केवल दिखावे के लिए नोटिस जारी किया गया.
तत्काल सुनवाई की मांग की
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की. सीयू सिंह ने पीठ को बताया कि यह तीन व्यक्तियों का आवेदन है, जिन्हें विध्वंस नोटिस प्राप्त हुआ है. राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता और भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और नोटिस कथित तौर पर 17 अक्टूबर को जारी किए गए थे और 18 तारीख की शाम को चिपकाए गए थे.
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