Home Latest नॉनवेज लाने पर तीन छात्रों को किया था निष्कासित, हाई कोर्ट ने दी राहत; स्कूल में दाखिले का दिया निर्देश

नॉनवेज लाने पर तीन छात्रों को किया था निष्कासित, हाई कोर्ट ने दी राहत; स्कूल में दाखिले का दिया निर्देश

by Sachin Kumar
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Allahabad High Court relief 3 students expelled bringing non-veg

UP News : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तीन छात्रों को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था कि वह अपने टिफिन में स्कूल में नॉनवेज लेकर चले गए थे, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है.

UP News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमरोहा के स्कूल में पढ़ रहे केजी, फर्स्ट और थर्ड के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. इन तीनों स्टूडेंट्स को स्कूल प्रशासन ने इसलिए निष्कासित कर दिया था क्योंकि कथित तौर पर अपने टिफिन बॉक्स में मांसाहार बिरयानी लेकर पहुंच गए थे. इस मामले में कोर्ट की न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने जिलाधिकारी से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि दो हफ्ते के भीतर उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से जुड़े दूसरे स्कूल में प्रवेश दिला दिया जाए.

कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल किया जाए

अमरोहा निवासी सबरा और तीन अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि उन्हें तत्काल सीबीएसई से जुडे़ स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाए और कोर्ट के समक्ष इसका हलफनामा दाखिल करें. याचिका में स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि प्रिंसिपल ने स्कूल में बच्चों को मांसाहारी भोजन मिलने पर आपत्ति जताई थी और उन्हें स्कूल से निकाल दिया था. वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि स्कूल प्रशासन के आचरण से बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के अधिकार पर गहरा असर पड़ा है.

जिला मजिस्ट्रेट को कोर्ट में होना पड़ सकता है पेश!

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में निर्देश दिया था कि 6 जनवरी 2025 को अदालत में एक बार नए सिरे से इस मामले में सुनवाई करेगी. कोर्ट के निर्देश के अनुसार यदि अमरोहा के जिलाधिकारी अगर इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें अगली तारीख पर पर्सनली कोर्ट में पेश होना होगा. वहीं, छात्र की माता और प्रिंसिपल की बातचीत का भी कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल बच्चों की परिवरिश पर सवाल खड़े कर रहे हैं.अब अधिकारियों ने इस मामले में जांच के लिए एक समिति का गठन किया है.

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