Formula E-Race Case : भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. तेलंगाना हाई कोर्ट ने फॉर्मूला ई रेस मामले में FIR रद्द करने से इन्कार कर दिया है.
Formula E-Race Case : भारत राष्ट्र समिति (BRS) पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. फॉर्मूला ई रेस मामले में मंगलवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS नेता KTR के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इन्कार कर दिया और इसके तहत उन्हें गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई सुरक्षा भी खत्म हो गई है. पिछले साल 31 दिसंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की तरफ से दर्ज मामले में राज्य सरकार और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश सुनाने से पहले ACB को KTR को गिरफ्तार करने से रोक दिया था और अब कोर्ट का वर्तमान आदेश उस सुरक्षा को खत्म कर देता है.
55 करोड़ का हुआ नुकसान
एंटी करप्शन ब्यूरो ने 19 दिसंबर, 2024 को KTR के खिलाफ BRS की सरकार के दौरान साल 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के वक्त कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े मामले में FIR दर्ज की थी. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया. यह धाराएं आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं. बताया जा रहा है कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी खजाने को करीब 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. बता दें कि यह दौड़ फरवरी 2024 में भी होनी थी लेकिन दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया.
TPCC प्रमुख ने साधा निशाना
फॉर्मूला ई रेस मामले में केटीआर का नाम सामने आने के बाद TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड़ ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल जाना चाहिए और आश्चर्य जताते हुए कहा कि अगर KTR किसी भी गलत कार्य में शामिल नहीं है तो वह केस का सामने करने से क्यों डर रहे हैं? इससे पहले रामा राव ने कहा था कि वह फॉर्मूला ई रेस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में लिप्त नहीं हैं और यह भी कहा था कि वह किसी भी कानूनी कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार हैं इसके बाद भी केटीआर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. साथ ही TPCC प्रमुख ने पूछा कि जब वह हर जांच से गुजरने के लिए तैयार थे तो केटीआर ने हाई कोर्ट में FIR रद्द करवाने की मांग क्यों की?
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