Khichdi Scam: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (UBT) नेता सूरज चव्हाण को जमानत दे दी है. उन्हें ये जमानत कोविड-19 महामारी के दौरान खिचड़ी घोटाले में मिली है.
Khichdi Scam : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई में प्रवासी श्रमिकों को ‘खिचड़ी’ पैकेट के वितरण में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिव सेना (UBT) के पदाधिकारी सूरज चव्हाण को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने सूरज चव्हाण की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और कहा कि वह एक साल से अधिक समय से जेल में हैं और मुकदमा जल्दी खत्म नहीं होने वाला है.
क्या बोली अदालत?
इस मामले को लेकर अदालत ने कहा कि अगर आवेदक की हिरासत को आगे भी जारी रखा जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा. प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी 2024 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की युवा शाखा, युवा सेना के कोर कमेटी सदस्य सूरज चव्हाण को गिरफ्तार किया था.
क्या है पूरा मामला?
यहां बता दें कि ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट से उपजा है. ईडी की मानें तो बृहन्मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 के दौरान शहर में फंसे प्रवासी श्रमिकों को खिचड़ी के पैकेट वितरित करने के लिए फोर्स वन मल्टी सर्विसेज के बैंक खाते में 8.64 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. ईडी ने इस बात का दावा किया कि 3.64 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था, जिसमें से 1.25 करोड़ रुपये सूरज चव्हाण के बैंक खाते में और 10 लाख रुपये उनकी पार्टनरशिप फर्म फायर फाइटर्स एंटरप्राइजेज के खाते में भेजे गए थे.
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