DUSU Elections 2024: HC ने एक शर्त भी रखी है कि जब तक DU छात्रों की ओर से किए साफ-सफाई से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक मतगणना शुरू नहीं होगी.
DUSU Elections 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनावों यानी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) की मतगणना शुरू करने का निर्देश दिया है.
हालांकि, हाई कोर्ट ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है कि जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों की ओर से किए साफ-सफाई से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक मतगणना शुरू नहीं होगी.
26 नवंबर को शुरू हो सकती है मतगणना
बता दें कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी DUSU का चुनाव हुआ था. चुनाव अभियान के दौरान छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया था. इस दौरान यूनिवर्सिटी के साथ ही अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया.
इस पर मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मतगणना रोकने का आदेश दिया था.
अब इसी मामले पर पीठ ने मामले की सुनवाई बंद करते हुए सोमवार को कहा कि DU को निर्देश दिया जाता है कि यदि वह संतुष्ट है कि यूनिवर्सिटी की सभी जगह साफ हो गए हैं, तो 26 नवंबर को या उससे पहले मतगणना प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
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सिर्फ छात्रों को सुधारना था कोर्ट का उद्देश्य
पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि साउथ और नॉर्थ कैंपस में पोस्टर लगाई गई दीवारों को उम्मीदवारों ने साफ कर दिया था, लेकिन सफाई पूरी तरह से हुई नहीं थी.
वहीं, DUSU के उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए वकील ने DU और पीठ को बची जगहों को भी जल्द साफ कराने का आश्वासन दिया. इस दौरान पीठ ने साफ तौर पर कहा कि इस निर्देश का उद्देश्य सिर्फ छात्रों को सुधारना था न कि उन्हें दंडित करना था.
बता दें कि DU में 27 सितंबर को DUSU के लिए मतदान हुआ था. इसके बाद मतगणना 28 सितंबर से शुरू होने वाली थी. बाद में मतगणना को रोक दिया गया. दरअसल, DU की दीवारों को पोस्टर और होर्डिंग से रंग दिया गया था.
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