Delhi Pollution : राष्ट्रीय राजधानी में 350 के पार AQI पहुंचने पर ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है. इस दौरान दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं.
Delhi Pollution : राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब श्रेणी में पहुंचकर 379 पर पहुंच गया है. इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सब-कमेटी ने दिल्ली में ग्रैप-3 लागू कर दिया है. इसके लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 इंजन वाले चार पहिया वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली में वैसे तो ग्रैप-4 AQI 400 पार पहुंचने के बाद लागू किया जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इसे 379 पर ही ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है.
हाइब्रिड मॉडल में होंगी क्लास
दिल्ली-एनसीआर में संशोधन करने के बाद दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्कूलों की 5वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स की पढ़ाई हाइब्रिड लर्निंग मॉडल (ऑनलाइन क्सास) में होगी. हाइब्रिड मॉडल लागू होने के बाद माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल या ऑनलाइन क्लास लेने का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में आने वाले सरकारी विभागों की टाइमिंग भी अलग-अलग कर दी जाएगी.
कब लागू किया जाता ग्रैप नियम?
सर्दियों के मौसम में पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ने लग जाता है ऐसे में इसे कम करने के लिए सख्ताई बरती जाती है. इसी कड़ी में प्रदूषण के हिसाब से GRAP के अलग-अलग चरणों को लागू किया जाता है. जब AQI 201 से 300 के बीच में पहुंच जाता है तो ग्रैप-1 लागू कर दिया जाता है. 301 से 400 के बीच पहुंचने पर GRAP-2, 401 से 450 ग्रैप-3 और 450 से अधिक होने पर ग्रैप-4 लागू कर दिया जाता है, इस दौरान सरकारें विभिन्न प्रकार के कड़े नियम लागू करती है.
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