Money Laundering Case : केंद्रीय एजेंसी की तरफ से पेश वकील ने बेंच को बताया कि उन्होंने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. दूसरी तरफ बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने बेंच से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया और दलील दी कि उनके मुवक्किल 320 दिन से जेल में हैं.
29 April, 2024
Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी. ईडी की तरफ से पेश वकील ने इस आधार पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं हैं. इसके बाद जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी.
6 मई को होगी सेंथिल के मामले में सुनवाई
वकील ने बेंच को बताया कि उन्होंने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. दूसरी तरफ बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने बेंच से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया और दलील दी कि उनके मुवक्किल 320 दिन से जेल में हैं. शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि उसने मामले में प्रवर्तन निदेशालय का जवाब पढ़ा नहीं है और उसने सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है. कोर्ट ने बालाजी की जमानत याचिका पर ईडी से 1 अप्रैल को जवाब मांगा था.
मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था मना
वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे गलत संदेश जाएगा और ये जनहित के खिलाफ होगा. उन्होंने कहा था कि चूंकि याचिकाकर्ता (आरोपी) लगभग आठ महीने से हिरासत में है इसलिए धन शोधन मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई कर इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं.