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Delhi Water Crisis 2024: सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश को निर्देश, दिल्ली के लिए छोड़ें 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी

by Preeti Pal
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Delhi Water Crisis 2024

Delhi Water Crisis 2024: दिल्ली में जारी जल संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश गुरुवार को दिया.

06 June, 2024

Delhi Water Crisis 2024: देश की राजधानी दिल्ली में जल सकंट कम होने की संभावना बनने लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम सुनवाई के दौरान जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई ऐतराज नहीं है और वो उसके पास मौजूद अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है. सुनवाई के दौरान बेंच ने निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश के छोड़े गए अतिरिक्त जल के प्रवाह को हरियाणा सुगम बनाए रखने में मदद करे ताकि जल राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच सके.

अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को सात जून को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया, साथ ही उसे हरियाणा को पहले इसकी जानकारी देनी होगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए.

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10 जून को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी को उपलब्ध कराया जाने वाला अतिरिक्त जल छोड़े ताकि वहां जारी जल संकट को कम किया जा सके.

जिंदगी के लिए पानी जरूरी

याचिका में केंद्र, बीजेपी शासित हरियाणा और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है और कहा गया है कि जीवित रहने के लिए पानी जरूरी है और ये बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है.

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