15 दिसंबर 2023
लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल तीन जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
कोर्ट ने क्या कहा ?
कोर्ट ने क्या कहा ? मामले की सुनवाई शुरु होते ही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी को बताया कि उन्होंने मामले की फाइल नहीं देखी है और पीठ सर्दियों की छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई करना चाहती है जो तीन जनवरी को खत्म होगी।
क्या है मामला ?
तृणमूल सांसद रहीं महुआ मोइत्रा पर ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ का आरोप है। इस मामले में आचार समिति की रिपोर्ट मंजूर किए जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को हाल ही में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दरअसल, आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में ‘अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण’ का जिम्मेदार ठहराया गया था।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 8 दिसंबर को हंगामेदार चर्चा के बाद लोकसभा में मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया था जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी थी। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। महुआ मोइत्रा को तब उनका पार्टी तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष का साथ मिला।
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