Home Crime Karnataka Physical Harassment Case: देश लौटते ही प्रज्ज्वल रेवन्ना गिरफ्तार, जज के सामने किए जाएंगे पेश

Karnataka Physical Harassment Case: देश लौटते ही प्रज्ज्वल रेवन्ना गिरफ्तार, जज के सामने किए जाएंगे पेश

by Live Times
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Karnataka Physical Harassment Case

Karnataka Physical Harassment Case: यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे JD(S) के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है. रेवन्ना को जज के सामने पेश किया जा सकता है.

31 May, 2024

Karnataka Physical Harassment Case: कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जेडी (एस) के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मामले की जांच कर रही एसआईटी ने गुरुवार को आधी रात को जर्मनी से लौटते ही गिरफ्तार कर लिया.

म्यूनिख से बेंगलुरू पहुंचने के बाद 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उन्हें सीआईडी कार्यालय ले जाया गया. प्रज्वल रेवन्ना को जांच के लिए सुरक्षित ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था.

रेवन्ना के खिलाफ कोर्ट वारंट लंबित था

कर्नाटक के हासन से सांसद रेवन्ना, यौन उत्पीड़न मामला सामने आने के एक महीने बाद बेंगलुरु लौटे. उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया और बाद में उन्हें एसआईटी को सौंप दिया. रेवन्ना के खिलाफ कोर्ट वारंट लंबित था. सूत्रों ने बताया कि औपचारिकताओं के बाद एसआईटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया. अधिकारियों के मुताबिक पुलिस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेवन्ना को अलग रास्ते से ले गई.

27 मई को जारी किया था वीडियो

गौरतलब है कि देश छोड़ने के ठीक एक महीने बाद कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना ने 27 मई को एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे. जेडी(एस) नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से बीजेपी-जेडी (एस) गठबंधन के उम्मीदवार 33 साल के प्रज्वल कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

यौन उत्पीड़न के 3 मामले हैं दर्ज

उन पर अब तक यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज किए गए हैं. हासन के चुनाव लड़ने के एक दिन बाद वे 27 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हुए थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जरिए एसआईटी के अनुरोध पर इंटरपोल ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने के लिए ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया था.

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