Delhi HC Kejriwal Case: दिल्ली हाई कोर्ट 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती दी गई है.
22 April, 2024
दरअसल, हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत के संबंध में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMAL) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है. याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक ने ईडी के नौवें समन के मद्देनजर हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें 21 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था.
ED का सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) पर आरोप
Delhi HC Kejriwal Case: हाई कोर्ट की पीठ ने 20 मार्च को ईडी से मामले के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपित एक्साइज पॉलिसी तैयार करने के लिए केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के संपर्क में थे. याचिका में केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत आता है. याचिकाकर्ता को सत्तारूढ़ पार्टी का मुखर आलोचक बताते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है.
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